लखीमपुर खीरी : दो माह में 55 मुकदमों के 89 अपराधियों को मिली सजा, सफल रही कानूनी पैरवी
लखीमपुर-खीरी, 05 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में बीते दो महीनों जून-जुलाई 2026 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 55 अभियोगों में कुल 89 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जनपदीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल के आपसी समन्वय व गुणवत्तापूर्ण विवेचना के चलते गंभीर अपराधों में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस अधीक्षक खीरी डॉ ख्याति गर्ग ने बुधवार काे बताया कि पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा न्यायालयों में की गई प्रभावी पैरवी के क्रम में विगत दो माह में जनपद खीरी के न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में कुल 89 अभियुक्तों को दंडित कराया गया। उन्हाेंने अपराधवार विवरण बताया कि हत्या धारा 302 भादवि के 07 मुकदमों में 14 अभियुक्तों, दुष्कर्म/पॉक्सो एक्ट के 04 मुकदमों में 06 अभियुक्तों, दहेज हत्या/गैर-इरादतन हत्या के 05 मुकदमों में 06 अभियुक्तों, अवैध शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के 12 मुकदमों में 12 अभियुक्तों, मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS एक्ट) के 03 मुकदमों में 03 अभियुक्तों तथा अन्य अपराधों लूट, जानलेवा हमला, चोरी आदि के 24 मुकदमों में 48 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई।
उन्हाेंने बताया कि गंभीर मुकदमों में हुई प्रमुख सजाओं में थाना पलिया क्षेत्र में धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने वाले 05 अभियुक्तों जस्सी सिंह, मंजीत सिंह, अंसार, राजू व पप्पू को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 38,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना पसगवां क्षेत्र के हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों वी०पी० सिंह व गुड्डू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15,000 रुपये अर्थदंड मिला। इसके अलावा, थाना मोहम्मदी क्षेत्र में पति की हत्या करने वाली अभियुक्ता सुनीता को सश्रम आजीवन कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड तथा थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों भारत व चुन्ना को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दहेज/गैर-इरादतन हत्या के मामले में थाना कोतवाली सदर के 02 अभियुक्तों (रमेश व छैलबिहारी) को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड तथा थाना ईसानगर के जानलेवा हमले के मामले में 06 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उन्हाेंने स्पष्ट किया है कि जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध यह कठोर कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / देवनन्दन श्रीवास्तव

