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कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपित के पिता भोला प्रसाद पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, एक साल रहेगा जेल में

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कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपित के पिता भोला प्रसाद पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, एक साल रहेगा जेल में


सोनभद्र , 17 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की जनपद सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को जिलाधिकारी कीे संस्तुति पर पिट एनडीपीएस एक्ट में एक वर्ष के लिए निरूद्ध कर दिया है। इस आदेश के बाद अभियुक्त भोला प्रसाद एक वर्ष तक जिला कारागार सोनभद्र में निरूद्ध रहेगा।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अभियुक्तों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निवारित करने हेतु एक वर्ष तक निरुद्ध रखने का प्रावधान है। कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध चल रही सतत कार्यवाही के तहत उसके पिता भोला प्रसाद पुत्र स्व0 राम दयाल निवासी ए-9/24जे कायस्थ टोला प्रहलादघाट, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी के विरुद्ध एक वर्ष की निरुद्धि का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश 15 अप्रैल 2026 से एक वर्ष के लिए प्रभावी किया गया है। इस आदेश के बाद अभियुक्त भोला प्रसाद एक वर्ष तक जिला कारागार सोनभद्र में निरूद्ध रहेंगे।

एसपी ने बताया कि अभियुक्त भोला प्रसाद मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन एवं काले बाजार में बिक्री का अभ्यस्त अपराधी है। जांच में पाया गया की यह लोग शैली ट्रेडर्स के नाम से फर्जी फर्म के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी कर रहे थे जो एक संगठित आपराधिक नेटवर्क के माध्यम से देश के बाहर तक संचालित थी। भोला प्रसाद की प्रोपराइटरशिप फर्जी फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से एबाट कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त कर उसे नशाखोरी हेतु अवैध रूप से बांग्लादेश तक डायवर्ट किया गया, जिससे अवैध रूप से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / पीयूष त्रिपाठी