दहेज उत्पीड़न और पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज
- न्यायालय के आदेश पर पति समेत पांच ससुरालीजनों के खिलाफ कार्रवाई, विवाहिता ने लगाए गंभीर आरोप
मीरजापुर, 02 नवंबर (हि.स.)। मड़िहान थाना क्षेत्र के रजौहां गांव निवासी विवाहिता प्रिया गुप्ता की तहरीर पर न्यायालय के आदेश से पति समेत पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और उसके पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
प्रिया के अनुसार, उसकी शादी 20 फरवरी 2026 को जमुई गांव निवासी रविन्द्र कुमार गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि शादी में उसके पिता ने 15 लाख रुपये नकद और गृहस्थी का सामान दिया था। विवाह में करीब 20 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हुए थे। विदाई के एक माह बाद ही ससुरालीजन मड़िहान और कलवारी स्थित जमीन व मकान उसके नाम से अपने नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया गया है।
विवाहिता का आरोप है कि एक जुलाई की रात ससुरालीजनों ने उसके पिता को फोन कर जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाया और ऐसा न करने पर विदाई न कराने व तलाक देने की धमकी दी। इससे आहत होकर उसके पिता रामकुमार गुप्ता ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। उपचार के लिए मंडलीय चिकित्सालय ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई।
पीड़िता के मुताबिक, घटना के बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसने सात जुलाई को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति रविन्द्र कुमार गुप्ता, ससुर फणेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नू गुप्ता, जेठ सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, गिरीश कुमार और ममता गुप्ता के खिलाफ बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

