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मिहौली पुल पर महिला से चेन लूट का खुलासा, एक चेन स्नैचर गिरफ्तार

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मिहौली पुल पर महिला से चेन लूट का खुलासा, एक चेन स्नैचर गिरफ्तार


औरैया, 09 अगस्त (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में मिहौली पुल के पास महिला के गले से चेन झपटने की घटना का कोतवाली औरैया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने रविवार को खुलासा कर दिया। संयुक्त टीम ने चेन स्नैचिंग में शामिल एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 15,150 रुपये नकद, 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस और बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपित ने औरैया के अलावा जालौन और बांदा में भी चेन स्नैचिंग की घटनाएं करना स्वीकार किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि 30 जुलाई को अजीतमल थाना क्षेत्र के हजरतपुर निवासी रघुनंदन सिंह अपनी बहन और पुत्री के साथ औरैया आ रहे थे। मिहौली पुल के पास पीछे से बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनकी बहन के गले से चेन झपट ली और फरार हो गए। तहरीर के आधार पर कोतवाली औरैया में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

घटना के खुलासा के लिए पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। रविवार भाेर पहर को देवकली तिराहे पर चेकिंग के दौरान जालौन की ओर से बिना नंबर की काले रंग की अपाचे पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों जालौन चौराहे की ओर तेज गति से भागने लगे। इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। पुलिस ने मौके से ज्ञानेन्द्र उर्फ साहिल (21) पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी शीतलपुर, थाना घाटमपुर, कानपुर नगर को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर फरार हो गया।

कानपुर में बेची गई चेन

पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि 30 जुलाई को उसने साथी के साथ मिहौली ओवरब्रिज के पास महिला से चेन छीनी थी। उसके साथी ने चेन कानपुर में बेच दी थी, जिसमें उसे 55 हजार रुपये हिस्सा मिला था। पुलिस के अनुसार आरोपित ने जून में बांदा और दो जुलाई को जालौन में भी साथी के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं करना स्वीकार किया है। पुलिस ने औरैया, जालौन और बांदा के तीन मामलों का अनावरण किया है। फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और आसपास के जनपदों में हुई अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बीएनएस की धारा 317(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी की है।

पुलिस ने आरोपित के पास से 15,150 रुपये, एक देशी तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और बिना नंबर की एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार