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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपित कर्नाटक से गिरफ्तार

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपित कर्नाटक से गिरफ्तार


देहरादून, 03 अगस्त (हि.स.)। देहरादून पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के एक आरोपित को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

सोमवार को देहरादून पुलिस ने बताया कि पटेलनगर के बंजारावाला निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पटेलनगर में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बहन बिना बताए घर से चली गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 211/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोबाल ने नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने नाबालिग के संबंध में जानकारी जुटाते हुए उसके दोस्तों और अन्य लोगों से पूछताछ की। इस दौरान जानकारी मिली कि आरिफ पुत्र मोहम्मद शमशाद उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के साथ ही मोबाइल सर्विलांस की मदद से जानकारी जुटाई। लगातार प्रयासों के बाद आरोपित की लोकेशन कर्नाटक में मिली। जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्थित दक्षिण पाडेश्वर क्षेत्र से आरोपित आरिफ पुत्र मोहम्मद शमशाद, निवासी मंगलुरू, पाण्डेश्वर, दक्षिण कर्नाटक गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से नाबालिग को बरामद किया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता के बयान और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर मामले में धारा 65(1) बीएनएस और 3/5 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है। आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है।----------

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय