फायरिंग कांड का खुलासा, चार गिरफ्तार, बार विवाद से शुरू हुई थी घटना
देहरादून, 30 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड के देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के जोहड़ी गांव में सोमवार को हुई फायरिंग की घटना का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह घटना रोड रेज नहीं बल्कि पूर्व में बार में हुए विवाद का परिणाम थी।
सोमवार शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) परमेन्द्र सिंह डोभाल ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 6:50 बजे कंट्रोल रूम को जोहड़ी गांव में फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि मसूरी रोड पर एक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सवार युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले सेवानिवृत्त 74 वर्षीय ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी को गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
जांच में खुलासा हुआ कि एक दिन पूर्व कुठालगेट स्थित एक बार में बिल कम कराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान बार कर्मचारियों ने दूसरे पक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। अगले दिन सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके बाद पीछा करने और फायरिंग की घटना हुई।
पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो सवार युवकों ने फॉर्च्यूनर वाहन का पीछा करते हुए उस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने भी तमंचों से जवाबी फायर किया। इस दौरान फॉर्च्यूनर वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद मारपीट की घटना भी हुई।
मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना राजपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और सघन चेकिंग के आधार पर आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी की।
गिरफ्तार अभियुक्तों में रोहित कुमार, मौ. अखलाक उर्फ साबिर, बार संचालक संदीप कुमार और आदित्य चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर दो देसी तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है।
पुलिस ने घटना स्थल से जुड़े’ बार को बंद कर सील कर दिया है तथा उसके लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। मामले में अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने मामले में हत्या सहित अन्य धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे में धाराएं बढ़ाई हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

