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फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमानत करवाने वाले दो गिरफ्तार

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फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमानत करवाने वाले दो गिरफ्तार


नोएडा, 06 अप्रैल (हि.स.)। थाना सूरजपुर में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय के कार्यालय में तैनात लिपिक ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि ये लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर मादक पदार्थ बेचने के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति की जमानत करवाने का प्रयास कर रहे थे। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले ने दोनो आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि विनोद कुमार नामक व्यक्ति को थाना फेस-2 पुलिस ने वर्ष 2022 में मादक पदार्थ बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसकी जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर हुई। न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि विनोद की जमानत के लिए रामचरण पुत्र मंगलू निवासी जहांगीराबाद और राजकुमार पुत्र बाबू निवासी जहांगीराबाद की जमानत लगाई गई। उन्होंने बताया कि शक होने पर अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय के लिपिक योगेंद्र कुमार द्वारा थाना प्रभारी जहांगीरपुर के नंबर पर संपर्क करके पूछा गया कि क्या आपके यहां विनय कुमार नामक उपनिरीक्षक तैनात है। उन्होंने विनय कुमार का नंबर दिया तो लिपिक द्वारा विनय कुमार से संपर्क कर पूछा गया कि आपने रामशरण और राजकुमार नामक दो लोगों के जमानत का सत्यापन किया है, क्या यह सत्य है। तो उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं लगाई गई है। ना ही हमारे हस्ताक्षर है, और ना ही थाने की मोहर है।

उन्होंने बताया कि उसके बाद लिपिक ने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश के बाद बीती रात को लिपिक ने थाने में रामशरण और राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि बीएनएस की धारा 318(4), 338,336(3) , 340(2), 61(2 )के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस फर्जीवाड़े में कुछ और लोग शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश चौधरी