अनूपपुर: अवैध रुप से हथियार और गांजा रखने के दो आरोपियों को चार साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
अनूपपुर, 05 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने थाना भालूमाड़ा में पंजीबद्ध अपराध के तहत अवैध रुप से हथियार और गांजा रखने के आरोपी मो. फईम एंव गोविन्द नारायण शुक्ला को चार साल का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि 30 दिसंबर 2020 को थाना भालूमाड़ा अंतर्गत ग्राम रक्सा के गोड़ास झुटकू नदी पुल के पास कार क्रमांक सीजी 08 एएफ 4977 में गोविंद नारायण शुक्ला एवं मो.फईम के कब्जे से परिवहन करते हुए कुल 09 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया। साथ ही वाहन में एक देशी कट्टा 315 बोर का एंव 3 नग कारतूस बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति के रखने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी 30 वषीय मो. फईम पुत्र शहीद, निवासी ग्राम आमा, थाना शाहनगर, जिला पन्ना एंव 53 वर्षीय गोविन्द नारायण शुक्ला पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम गोरसी, थाना-जैतहरी, अनूपपुर को दोषी पाते हुए चार वर्ष का कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। निर्णय उपरान्त आरोपी को न्यायायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

