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जिंदा गौवंश को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटने के मामले में चालक पर मुकदमा, ट्रैक्टर सीज

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वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

बांदा, 20 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में ग्राम पंचायत तुर्रा क्षेत्र में तीन गौवंशों को ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटने के मामले में बदौसा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्वराज ट्रैक्टर को भी सीज कर दिया है। कार्रवाई के बाद विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति ने पुलिस का आभार जताते हुए ग्राम पंचायत सचिव और गौशाला प्रभारी की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।

बदौसा पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर को करीब 11.37 बजे ओझनपुरवा अंश तुर्रा के पास तीन गाय व बैल को ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और लोगों में आक्रोश फैल गया। बदौसा थाने में तैनात एसआई रामकुमार के द्वारा ओझनपुरवा अंश तुर्रा निवासी सुरेश पुत्र रंजीत स्वराज ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर को भी सीज कर दिया है।

विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर आभार जताते हुए कहा कि गौवंश के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने घटना में शामिल अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग की।

महेश प्रजापति ने आरोप लगाया कि केवल ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई से मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। उन्होंने ग्राम पंचायत तुर्रा के सचिव और गौशाला प्रभारी की भूमिका की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि गौशाला संचालन में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना बदौसा प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू है। कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह