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पास नही मिलने से गुस्साए युवकों ने वॉल्वो बस कंडक्टरों पर किया था चाकू से हमला

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धर्मशाला, 09 अप्रैल (हि.स.)। कांगड़ा जिला के पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस से पास नही मिलने की बजह से थार सवार तीन युवकों द्वारा मारपीट और खूनी संघर्ष का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोडरेज की इस घटना में थार सवार युवकों ने तीन वॉल्वो बसों के तीन परिचालकों को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया जिनमें से दो की हालत को देखते हुए उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है जबकि एक का थुरल अस्पताल में उपचार चल रहा था।

मामला भवारना थाना के अंतर्गत थुरल मार्ग पर बैरघट्टा के पास का है, जहां एक काली थार गाड़ी के सवारों ने न केवल सड़क पर हुड़दंग मचाया, बल्कि बीच-बचाव करने आए तीन अलग-अलग बसों के कंडक्टरों पर चाकू से जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया है

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम को रियो बस प्रो बीड से दिल्ली की ओर जा रही थी। इसी दौरान थार गाड़ी सवारों ने पास नही मिलने से नाराज जीप को बस के आगे रोककर बाधा उत्पन्न की। थार चालक ने अचानक सड़क के बीचों-बीच गाड़ी रोककर उसे पीछे की ओर (रिवर्स) कर दिया, जिससे वह सीधे रियो बस से टकरा गई। जब बस का कंडक्टर इस घटना का कारण पूछने नीचे उतरा, तो थार सवार एक युवक ने बहस के दौरान अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। घायलों में सुन्दर सिंह पुत्र कालगी नंद, निवासी जिला मंडी, आयु लगभग 27 वर्ष बस चालक, राज कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी जिला कांगड़ा, विजय कुमार पुत्र भूरी सिंह, निवासी जिला मंडी, आयु लगभग 38 वर्ष, बस चालक तथा प्रवेश कुमार पुत्र नंद किशोर, निवासी जिला कांगड़ा, आयु लगभग 35 वर्ष, बस परिचालक शामिल हैं।

वहीं इस दौरान पीछे से आ रही 'लक्ष्मी बस' और 'राम दलाल बस' के कंडक्टर जब अपने साथी की मदद के लिए आगे आए, तो हमलावर ने उन पर भी हमला कर दिया और बारी-बारी से तीनों पर चाकू से वार कर दिए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के बीच एक युवक ने गाड़ी से पिस्तौल निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया और वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकियां दीं।

उधर स्थानीय दुकानदारों की सूचना पर एसएचओ भवारना की अगुवाई में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को काबू किया। पुलिस ने दो घायलों को तुरंत उपचार के लिए डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा भेजा है।

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर 58/26 दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2), 351(2), 118(1), 352, 3(5), 109(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है।

इस मामले में आरोपी बलविंदर सिंह पुत्र सूरी लाल, निवासी पठानकोट (पंजाब), निशान पाल पुत्र खजान चंद, निवासी होशियारपुर (पंजाब) तथा अलीश पुत्र स्व. बलदेव राज, निवासी पठानकोट (पंजाब) शामिल हैं। आरोपियों की थार गाड़ी व आरोपियों द्वारा घटना में प्रयोग किये गए चाकू व पिस्टल को भी कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया