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उदयपुर में स्पा की आड़ में चल रहा था अवैध खेल, थाईलैंड मूल की 3 विदेशी महिलाएं डिटेन

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उदयपुर में स्पा की आड़ में चल रहा था अवैध खेल, थाईलैंड मूल की 3 विदेशी महिलाएं डिटेन


उदयपुर, 21 अक्टूबर (हि.स.)। झीलों की नगरी उदयपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में उदयपुर पुलिस और सी.आई.डी. (विशेष शाखा) की संयुक्त टीम ने गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित 'होटल सिटी प्राइड' पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों और समाप्त हो चुके वीजा के अवैध रूप से रह रही थाईलैंड मूल की तीन विदेशी महिलाओं को डिटेन (हिरासत में) किया है। पुलिस अब इन महिलाओं को देश से निष्कासित करने की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है।

यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मुकुल शर्मा के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विदेशी पंजीयन अधिकारी) डॉ. विक्रम सिंह के नेतृत्व में अंजाम दी गई। 19 अक्टूबर 2026 को सी.आई.डी. की 'काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट' को गुप्त सूचना मिली थी कि गोवर्धन विलास क्षेत्र के उक्त होटल में विदेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। सूचना मिलते ही सी.आई.डी. और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल पर अचानक छापा मार दिया।

पुलिस जब मौके पर पहुंची और होटल के कमरा नंबर 102, 103, 104 और 109 की तलाशी ली, तो वहां थाईलैंड मूल की तीनों महिलाएं मिल गईं। पूछताछ के दौरान होटल संचालक ने स्वीकार किया कि वह इन विदेशी महिलाओं से होटल में स्पा का काम करवा रहा था। जब पुलिस ने होटल के विजिटर रजिस्टर की जांच की, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। होटल के रिकॉर्ड में इन विदेशी मेहमानों के ठहरने की कोई भी एंट्री दर्ज नहीं थी। संचालक ने पूरी तरह से नियमों की अनदेखी कर इन्हें ठहराया था।

जांच-पड़ताल में यह भी सामने आया कि इन महिलाओं के पासपोर्ट और वीजा की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वे अवैध रूप से उदयपुर में डेरा डाले हुए थीं। सबसे चौकाने वाली बात यह रही कि इनमें से एक महिला को पूर्व में भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन वह नियमों को ताक पर रखकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से दोबारा भारत में दाखिल हुई और उदयपुर तक आ पहुंची।

अधिकारियों ने बताया कि विदेशी नागरिकों का इस प्रकार बिना वैध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। पुलिस ने इस बड़ी लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर होटल मालिक के खिलाफ 'इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025' की धारा 7(2) एवं धारा 29 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस ने समाचार लिखे जाने तक होटल मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया था।

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन ने उदयपुर के सभी होटल, विला, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले फॉरेनर्स एक्ट के नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों के खिलाफ भविष्य में भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता