राजगढ़ः महिला पर पत्थर-फावड़े से हमला करने वाले तीन आरोपितों को एक-एक साल की सजा
राजगढ़, 30 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना कछावा की कोर्ट ने महिला के साथ मारपीट कर उसे घायल करने के छह साल पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक निदेषक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2020 में सुठालिया थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ की है। फरियादिया ने अपने घर के सामने बने कचरा गड्ढे को भर दिया था। घटना के दिन मांगीबाई, कमल वर्मा और राकेश वर्मा दोबारा उसी स्थान पर गड्ढा खोद रहे थे। महिला ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कमल और राकेश ने गाली-गलौज करते हुए झगड़ा शुरू किया। इसी दौरान मांगीबाई ने महिला के सिर पर पत्थर मार दिया, जबकि राकेश ने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और कनपटी पर गंभीर चोट आई। महिला के शोर मचाने पर आसपास की महिलाओं ने बीच-बचाव किया। जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर सुठालिया थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपित कमल वर्मा, राकेश वर्मा और मांगीबाई वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के तहत दोषी ठहराया। तीनों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

