अवैध खनन कर रहा था पट्टाधारक, दो करोड़ से अधिक का जुर्माना
बांदा, 7 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोरम खदान के पट्टाधारक पर भारी जुर्माना ठोका है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार की रात राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मरौली खादर क्षेत्र स्थित मरौलीखादर ग्राम के गाटा संख्या 333/7 (खंड-05) में जांच की।
यह खनन पट्टा डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा. लि. के नाम स्वीकृत है, जिसके निदेशक संजीव कुमार गुप्ता निवासी किदवई नगर, कानपुर हैं। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से 25,886 घन मीटर बालू/मोरम का खनन एवं परिवहन किया गया था।
अवैध खनन की पुष्टि होने पर प्रशासन ने पट्टाधारक पर 2,32,97,400 रुपए का भारी जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नोटिस (संख्या 2/18/खनिज-30, बांदा) रविवार को जारी कर दिया।
खनिज अधिकारी के अनुसार, संजीव गुप्ता पिछले कई महीनों से खनन नियमों की अनदेखी करते हुए स्वीकृत सीमा से बाहर खनन कर रहा था। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई अवैध खनन पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह

