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राजगढ़ः दो साल पहले महिला की हत्या के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद

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राजगढ़ः दो साल पहले महिला की हत्या के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद


राजगढ़, 12 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीष अमजद अली की कोर्ट ने बुधवार को सुठालिया थाना क्षेत्र के ग्राम खूचनी में दो साल पहले हुए महिला हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की।

जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2024 को ग्राम खूचनी निवासी रूपवती बाई खेत पर गई थीं। वहां झाड़ सरकाने की बात को लेकर रामप्रसाद मीना से विवाद हुआ। आरोप है कि रामप्रसाद ने जमीन पर झाड़ सरकाने को लेकर महिला से गाली-गलौज की। घर पहुंचकर रूपवती ने पति रमेश और बेटे सरवन को घटना बताई। दोनों आरोपित को समझाने उसके घर पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिला। इसी दिन शाम को रामप्रसाद समेत 9 आरोपित कथित तौर पर बंदूक, लाठी और फरसे लेकर पहुंचे और फायरिंग कर दी। गोली रूपवती बाई के पेट में लगी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। हमले में बेटे सरवन और देवर विनोद भी छर्रे लगने से घायल हुए थे।

अदालत ने धारा 103(1) सहपठित धारा 190 बीएनएस के तहत रामप्रसाद मीना, पप्पू उर्फ धर्मेंद्र मीना, मिथुन मीना, मांगीलाल मीना, सोनू मीना, पप्पू मीना, शिवराज मीना, मनोज मीना और सुरेश मीना को आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। धारा 109 सहपठित धारा 190 बीएनएस के तहत हत्या के प्रयास के मामले में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 191 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए जुर्माना लगाया। मुख्य आरोपित रामप्रसाद और पप्पू पुत्र मांगीलाल को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक