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राजगढ़ः लाॅकडाउन में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म, आरोपित को 23 साल की सजा

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राजगढ़ः लाॅकडाउन में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म, आरोपित को 23 साल की सजा


राजगढ़, 18 अगस्त(हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उपेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ रखने, बंधक बनाकर मारपीट करने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित दिनेश सिसोदिया (42), निवासी नालछा दरवाजा, धार को 23 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव ने पैरवी की।

जानकारी के अनुसार 20 फरवरी 2020 को नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट नरसिंहगढ़ थाने में दर्ज हुई थी। करीब आठ माह बाद अक्टूबर में उसने किसी के फोन से पिता को सूचना दी कि उसे दिनेश जबरन अपने साथ रखे हुए है और वह गुजरात के नैनपुर गांव में है। सूचना पर नरसिंहगढ़ पुलिस की टीम 14 अक्टूबर 2020 को गुजरात पहुंची और नैनपुर स्थित किराये के मकान से नाबालिग को बरामद किया।

पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वह पहले आरोपित रवि के साथ गुजरात गई थी। लॉकडाउन के दौरान दोनों की मुलाकात दिनेश से हुई। दिनेश ने रवि को गुमराह कर गोधरा में रहने की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। इसके बाद रवि नाबालिग को मंदिर में छोड़कर चला गया। दिनेश उसे मेहमदाबाद थाना क्षेत्र के नैनपुर गांव ले गया और करीब छह माह तक कमरे में बंद रखकर मारपीट व शोषण करता रहा। न्यायालय ने धारा 344, 323, 376 भादवि तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 सहित किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले में 17 गवाहों के बयान हुए। अभियोजन ने लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में नाबालिग के साथ किए गए शोषण को गंभीर अपराध बताया। फरार रवि पर भी चलेगा ट्रायल अभियोजन उपनिदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि फरार आरोपित रवि के विरुद्ध नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर अनुपस्थिति में विचारण पूरा कर सजा दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक