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राजगढ़ः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल की सजा

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राजगढ़ः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल की सजा


राजगढ़, 19 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की कोर्ट ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित महेंद्र गुर्जर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में उप संचालक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी कर रही एडीपीओ डॉली गुप्ता ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर 2024 को नाबालिग बालिका की मां ने मलावर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी शाम करीब 4 बजे हैंडपंप से पानी भरने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों को आशंका थी कि ग्राम जटियाखेड़ी निवासी महेंद्र गुर्जर, जो बालिका से बातचीत करता था, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस और 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए गए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित महेन्द्र गुर्जर को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक