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राजगढ़ः नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा

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राजगढ़ः नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा


राजगढ़, 21 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उर्मिला यादव की कोर्ट ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपित पिता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 21 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय कुमार ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि 4 मार्च 2023 को कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली नाबालिग ने अपने नाना के साथ थाना बोड़ा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जब उसकी मां मायके गई हुई थी, तब रात्रि में सोते समय उसके पिता ने उसके साथ जबरन गलत काम किया। आरोपित पिता पिछले दो वर्षों में मां के मायके जाने के दौरान चार बार दुष्कर्म कर चुका है, किसी को बताने पर काटकर फेंक देने व जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 376 (3), 376 (1), 376(2) (एफ), 506, 3/4, 5एन/6, 5पी/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपित पिता को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक