राजगढ़ः नाबलिग के साथ बलात्संग के प्रयास के आरोपित को दस साल का कठोर कारावास
राजगढ़, 24 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उर्मिला यादव की न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्संग के प्रयास के आरोपित को दस साल के कठोर कारावास और एक हजार 700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि 8 दिसम्बर 2021 की रात पीड़ित के घर के सभी लोग सो रहे थे, वहीं पीड़ित अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक घर में घुस गया,जिसने पीड़ित के साथ षारीरिक हरकत की,चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़ित के भाई के जागने पर वह मौके से भाग गया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 354, 456, 376, 511, 7/8, एवं 18 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाह और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दस साल का कठोर कारावास व एक हजार 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

