स्पा सेंटर पर पुलिस का शिकंजा: गाइडलाइन उल्लंघन पर पांच महिलाओं समेत आठ गिरफ्तार
जयपुर, 04 जून (हि.स.)। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने होटल लॉगिन पार्क में संचालित स्पा सेंटर पर छापा मारकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर पांच महिलाओं सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशानुसार शहर में अवैध एवं नियम विरुद्ध संचालित स्पा सेंटरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार सिंघल के मार्गदर्शन तथा सहायक पुलिस आयुक्त (मालवीय नगर) विनोद शर्मा के सुपरविजन में एयरपोर्ट थानाधिकारी रूप नारायण यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस के अनुसार कार्रवाई से दो दिन पूर्व ही एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के सभी स्पा सेंटर संचालकों को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद होटल लॉगिन पार्क स्थित स्पा सेंटर में निर्धारित नियमों की अनदेखी सामने आई। महिला पुलिसकर्मियों के साथ गठित टीम ने जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाईं, जिसके बाद मौके पर कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस जांच में पाया गया कि स्पा सेंटर में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा निर्धारित कई अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। निर्धारित रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में भी कमी पाई गई। इसके चलते पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की गाइडलाइन के अनुसार स्पा सेंटरों में मसाज रूम में केवल पारदर्शी ग्लास होना चाहिए तथा पुरुष ग्राहकों की मालिश पुरुष और महिला ग्राहकों की मालिश महिला कर्मचारियों द्वारा ही की जानी चाहिए। रिसेप्शन, प्रवेश द्वार और कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे एवं कम से कम 30 दिन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का रिकॉर्ड रखना, वैध लाइसेंस एवं एनओसी, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और योग्यता प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना जरूरी है। विदेशी कर्मचारियों के लिए वैध वर्क या बिजनेस वीजा भी अनिवार्य है। स्पा सेंटर संचालकों को परिसर के बाहर लाइसेंस और कार्य समय संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी तथा रिसेप्शन पर हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 सहित सूचना पट्ट लगाना भी आवश्यक है। बंद कमरों में सेवाएं देना प्रतिबंधित है। संचालक, प्रबंधक अथवा कर्मचारियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार, पॉक्सो या यौन अपराध से संबंधित मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
डीसीपी पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि शहर में संचालित स्पा सेंटरों की नियमित जांच और निगरानी जारी रहेगी। नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी स्पा एवं मसाज पार्लर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे कमिश्नरेट की गाइडलाइन का पालन करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

