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शराब रेड कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने पर तीन महिला और एक युवक सहित चार आरोपित गिरफ्तार

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शराब रेड कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने पर तीन महिला और एक युवक सहित चार आरोपित गिरफ्तार


रायगढ़ , 23 अक्टूबर (हि.स.)।“ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की करने के मामले में जूटमिल पुलिस ने तीन महिलाओं और एक युवक सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हे आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 की रात्रि थाना जूटमिल पुलिस को ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे द्वारा अवैध रूप से शराब बनाकर बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक नरसिंहनाथ यादव तथा आरक्षक सुशील यादव, तरुण महिलाने, संजय एक्का एवं शांति मिरी की टीम शासकीय वाहन से ग्राम गढ़उमरिया पहुंची। गवाहों को साथ लेकर पुलिस टीम संदेही के मकान के पास पहुंची और घेराबंदी की। इसी दौरान एक व्यक्ति थैला लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पिताम्बर लहरे पिता चैतराम लहरे बताया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे में रखे थैले से 180 एमएल क्षमता वाली प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के कुल 66 पाव, यानी 11.880 बल्क लीटर शराब तथा बिक्री की रकम ₹400 बरामद हुई। जब्त शराब की कुल कीमत ₹5,600 है। पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष विधिवत कार्रवाई एवं वीडियोग्राफी की जा रही थी, तभी आरोपित पुलिस के कब्जे से निकलकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान घर की महिलाओं द्वारा आवाज लगाने पर दो अन्य महिलाएं मौके पर पहुंचीं। इसके बाद बीना लहरे, रजनी मिरी सहित अन्य महिलाओं ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित आरोपितों को अभिरक्षा में लिया।

अवैध शराब की बरामदगी के मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 651/2026, धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं, शासकीय कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने तथा आपराधिक बल के प्रयोग सहित अन्य आरोपों के संबंध में अपराध क्रमांक 654/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इस प्रकरण में पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे, बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे एवं रजनी मिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

1. पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे, पिता चैतराम लहरे, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।

2. बीना लहरे, पति पिताम्बर लहरे, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।

3. दुमेश्वरी लहरे, पति चैतराम लहरे, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।

4. रजनी मिरी, पति हरे कृष्णा मिरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुसापास, सुंदरगढ़, थाना एवं जिला सुंदरगढ़, ओडिशा।

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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान