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सागर : अवैध जहरीली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, स्विफ्ट कार जब्त

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सागर : अवैध जहरीली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, स्विफ्ट कार जब्त


सागर, 29 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सागर जिले मे अवैध और जहरीली शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मोतीनगर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कच्ची व जहरीली शराब बेचने की फिराक में खड़े दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब सहित तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार भी जब्त की है।

पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बतायाकि 28 मई को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम आमेट के पास दो युवक सफेद रंग की कार में अवैध कच्ची शराब रखकर बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम शासकीय वाहन से रवाना हुई और रास्ते में निष्पक्ष व स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी।

जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो सड़क किनारे एक पुरानी सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी दिखाई दी। कार के पास खड़े दोनों युवकों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी को देखा, वे घबरा गए और मौके से भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि, मुस्तैद पुलिस टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए चारों तरफ से घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया।

पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में अपने नाम दीपक पांडे (27 वर्ष), आवासीय कॉलोनी बाघराज वार्ड, थाना मोतीनगर, सागर और अजय पटेल (21 वर्ष), राजीवनगर वार्ड, थाना मोतीनगर, सागर बताए। जब पुलिस ने संदेहास्पद सफेद स्विफ्ट डिजायर कार की डिक्की की तलाशी ली, तो उसमें सफेद रंग के दो प्लास्टिक के कुप्पे रखे मिले। इन कुप्पों को खोलने पर उनमें हाथ भट्टी से निर्मित लगभग 10-10 लीटर (कुल 20 लीटर) अवैध कच्ची जहरीली शराब पाई गई।

पुलिस ने जब आरोपियों से शराब के परिवहन, रखने या बिक्री करने से संबंधित वैध लाइसेंस या दस्तावेज मांगे, तो वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके।

मोतीनगर पुलिस ने मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई करते हुए अवैध शराब और तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया। इसके साथ ही शराब के नमूने (सैंपल) सुरक्षित कर उन्हें सीलबंद किया गया और घटना का पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी यह जहरीली शराब कहाँ से लाए थे और इसे कहाँ सप्लाई किया जाना था।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनीष कुमार चौबे