शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपित गिरफ्तार
रायगढ़, 27 जुलाई (हि.स.)। महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
महिला थाना रायगढ़ में 26 जुलाई को पीड़िता (24 वर्षीय) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि चक्रधरनगर क्षेत्र में काम करने के दौरान उसकी पहचान चाय-नाश्ते की दुकान संचालित करने वाले नरेन्द्र कुमार बारिक उर्फ राजू से हुई थी। आरोपित ने प्रेम संबंध बनाते हुए शादी का वादा किया और विश्वास में लेकर उसके साथ रहने लगा। पीड़िता के अनुसार, एक जनवरी 2026 से जुलाई तक आरोपित ने शादी का आश्वासन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। जब 21 जुलाई को पीड़िता ने विवाह की बात कही तो आरोपित ने साफ तौर पर शादी से इंकार कर दिया। शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पीड़िता एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपित के ठिकाने पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपित ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उसके स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपित नरेन्द्र कुमार बारिक उर्फ राजू (35 वर्ष) मूल निवासी ग्राम जगन्नाथ प्रसाद नवासाही, थाना भंडारी पोखरी, जिला भद्रक (ओडिशा) है। वह वर्तमान में तपन घोष के किराए के मकान, टीवी टावर अंकुर हॉस्पिटल के सामने, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ में रह रहा था।
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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान

