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नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर दुष्कर्म, आरोपित युवक जेल दाखिल 

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नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर दुष्कर्म, आरोपित युवक जेल दाखिल 


रायगढ़, 18 अगस्त (हि.स.)। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोप‍ित युवक को गिरफ्तार किया है।

लैलूंगा पुलिस ने गुम नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर उसे भगा ले जाने वाले आरोप‍ित निखिल मांझी को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि, मामले में 12 अगस्त 2026 को बालिका की महिला परिजन द्वारा थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि, 9 अगस्त 2026 की रात बालिका घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा गांव, आसपास के ग्रामों एवं रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी बालिका का पता नहीं चलने पर थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोप‍ित के विरुद्ध अपराध क्रमांक 253/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

गुम बालिका की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा तत्काल बालिका के माता-पिता एवं सहेलियों से पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही युवक निखिल मांझी से बालिका की बातचीत होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने संदेही की पतासाजी शुरू की, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके पास से नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया।

बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन पर उसने आरोप‍ित द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी । बालिका के कथन, मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 69 BNS तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई । बालिका को उसके सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोप‍ित निखिल मांझी को विधिवत गिरफ्तार कर आज मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया क‍ि, “अभियान संवेदना के तहत नाबालिग बालिकाओं से जुड़े मामलों में रायगढ़ पुलिस पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। गुम बालिका की सुरक्षित दस्तयाबी हमारी प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर बालिकाओं को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें बहला-फुसलाकर या भगाकर ले जाने वाले आरोपितों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान