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आगरमालवाः सड़क हादसे की आड़ में हत्या की साजिश का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

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आगरमालवाः सड़क हादसे की आड़ में हत्या की साजिश का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार


आगरमालवा, 01 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की सुसनेर पुलिस ने सड़क हादसे की आड़ में हत्या की सुनियोजित साजिश का खुलासा किया है। मामले में पुरानी रंजिश के चलते पाँच लाख रूपये में एक्सीडेन्ट कराने का सौदा करने के मामले में पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 23 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बड़िया जोड़ पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल सवार विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह सौंधिया, निवासी ग्राम खजुरी जिला आगरमालवा को अज्ञात ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई है। घायल विक्रमसिंह द्वारा टक्कर को जान से मारने की नीयत से कराया जाना संबंधी शंका व्यक्त की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट एवं व्यक्त शंका को गंभीरता से लेते हुए थाना सुसनेर पुलिस द्वारा तत्काल जांच प्रारंभ की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक आरजे-17-जीबी-3330 के चालक शंकर पुत्र मांगीलाल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम अहिरबर्डिया, पुलिस थाना कोतवाली आगरमालवा की भूमिका सामने आई। शंकर से पूछताछ में उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। उसने बताया कि उक्त घटना कारित करने के लिए उसे पैसों का प्रलोभन दिया गया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा शंकर एवं ट्रक स्वामी विजय पुत्र गोकुलसिंह यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम रतनखेड़ी, पुलिस थाना कोतवाली आगरमालवा को दिनांक 31.08.2026 की देर रात्रि गिरफ्तार किया गया।

शंकर एवं विजय से पूछताछ तथा विवेचना के दौरान घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। अनुसंधान में पता चला कि अर्जुन पिता रोडसिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम खजुरी द्वारा विक्रमसिंह के साथ पुरानी रंजिश के चलते उसे जान से मारने के उद्देश्य से तुलसीराम पिता मोहनलाल यादव, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम बापचा, पुलिस थाना कोतवाली आगरमालवा पाँच लाख में एक्सीडेंट कराने का सौदा तय किया गया था। इसके बाद तुलसीराम द्वारा साजिश में अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया तथा योजना के अनुसार विक्रम सिंह को ट्रक से टक्कर मारकर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में शंकर पुत्र मांगीलाल यादव, (25) निवासी ग्राम अहिरबर्डिया, विजय पुत्र गोकुलसिंह यादव (22), निवासी ग्राम रतनखेड़ी, तुलसीराम पुत्र मोहनलाल यादव (29) वर्ष, निवासी ग्राम बापचा, राहुल पुत्र अंबाराम यादव (22), निवासी ग्राम अहिरबर्डिया तथा अर्जुन पुत्र रोडसिंह (32), निवासी ग्राम खजुरी पुलिस थाना कोतवाली आगरमालवा को गिरफ्तार किया गया।

घटना के संबंध में पुलिस थाना सुसनेर पर प्रारंभिक रूप से अपराध क्रमांक 275/2026, धारा 281 एवं 125(ए) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं आरोपियों से पूछताछ के आधार पर घटना सुनियोजित साजिश के तहत कराया जाना सामने आने पर प्रकरण में धारा 109(1), 62(1) एवं 238 बीएनएस का इजाफा किया गया।

गिरफ्तार सभी पांचों आरोपियों को विधिसम्मत कार्रवाई उपरांत दिनांक 01.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा