रायपुर : सटोरिया बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
रायपुर, 16 अक्टूबर (हि. स.)। ऑनलाइन सट्टा एप के जरिए करोड़ों का नेटवर्क चलाने के आरोपित बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने आज शुक्रवार को आरोपित की करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, व्यावसायिक दुकान और बैंक एफडी से संबंधित धनराशि शामिल है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने मामले की वित्तीय जांच के दौरान इन संपत्तियों की पहचान की थी।
पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत न्यायालय में कुर्की का आवेदन पेश किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने 16 अक्टूबर 2026 को इस पर आदेश जारी किया।
पुलिस के मुताबिक, 13 अप्रैल 2026 को 3Stumps के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था। गिरोह पर कॉल सेंटर, मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के जरिए सट्टे का नेटवर्क चलाने का आरोप है। सट्टे से प्राप्त रकम को दूसरे लोगों के खातों में जमा कराकर फिर अपने खातों में स्थानांतरित किया जाता था। इसके बदले सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था।
इस मामले में मुख्य आरोपित समेत 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पहले ही करीब 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त कर चुकी है।
कुर्की के आदेश में महासमुंद के अरंड गांव की कृषि भूमि, रायपुर के देवपुरी और जोरापारा के भूखंड, महाराष्ट्र के अंबरनाथ की व्यावसायिक दुकान और बैंक एफडी से जुड़ी रकम शामिल है। आदेश के पालन के लिए संबंधित विभागों और बैंक को पत्र भेजे गए हैं।
पुलिस का कहना है कि, संगठित अपराधों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर

