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अफीम तस्करी से अर्जित करीब 2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

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अफीम तस्करी से अर्जित करीब 2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज


जोधपुर, 19 सितम्बर (हि.स.)। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर पूर्व पुलिस ने अफीम तस्करी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रतनसिंह पुत्र हनुमानराम निवासी रतकुडय़िा, हाल एकता नगर, रमजानजी का हथ्था के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ)(1) के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस के अनुसार 17 जुलाई 2026 को आरोपी रतनसिंह के कब्जे से क्रेटा कार में 8.264 किलो अफीम और 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में थाना बनाड़ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से अर्जित राशि से संपत्ति बनाई है।

मकान की कीमत 93.39 लाख रुपए

जांच के बाद आरोपी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया। कार्रवाई में 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए नकद तथा ग्राम नांदड़ी में खसरा नंबर 81/1 के भूखंड संख्या 36 से 39 पर बने आरोपी के आवासीय मकान को शामिल किया गया है। मकान का वर्तमान मूल्य 93 लाख 39 हजार 28 रुपए बताया गया है। दोनों की कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ)(1) के तहत संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजा था। जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी ने संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश स्वीकृत किया। अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस संपत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस के अनुसार रतनसिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल दो प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से जमीन, भूखंड आदि में निवेश किए जाने की भी जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसी संपत्तियों के संबंध में आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश