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राजगढ़ःघर में घुसकर दी जान से मारने की धमकी,आरोपित को एक साल की सजा

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राजगढ़ःघर में घुसकर दी जान से मारने की धमकी,आरोपित को एक साल की सजा


राजगढ़, 13 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेया शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को रात के समय घर में घुसकर महिला को डराने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को एक वर्ष के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीओपी राजेन्द्र सोनी ने की।

जानकारी के 10 जून 2022 की रात फरियादी कुसुमबाई अपने घर के कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी आरोपित रामबाबू पुत्र दशरथ गाडरी घर में घुस गया और कमरे की लाइट बंद कर दी। महिला के शोर मचाने पर उसके जेठ दीपक, पति फतेहसिंह और ससुर रामभरोसे जाग गए और उन्होंने आरोपित को पकड़ लिया। घर से जाते समय आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद महिला ने ब्यावरा शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 457, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित रामबाबू गाडरी को दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक