home page

राजगढ़ः अवैध रुप से हथियार रखने वाले आरोपी को एक साल की सजा

 | 
राजगढ़ः अवैध रुप से हथियार रखने वाले आरोपी को एक साल की सजा


राजगढ़, 15 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना कछावा की कोर्ट ने अवैध रूप से धारदार हथियार रखने के एक पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में सहायक संचालक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सोनी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि पैरवी की। आरोपित हरिसिंह पुत्र गोवर्धन तंवर निवासी ग्राम फूलपुर, थाना राजगढ़ के खिलाफ वर्ष 2014 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना 17 नवंबर 2014 की है, जब थाना देहात ब्यावरा पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजगढ़ रोड रेलवे पुल के पास तलवार लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान हरिसिंह तंवर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे की तलवार बरामद की गई। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया और एक साल के साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक