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राजगढ़ः पेट्रोल के पैसे मांगने पर दुकानदार पर चाकू से हमला करने वाले आरोपित को एक साल की सजा

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राजगढ़ः पेट्रोल के पैसे मांगने पर दुकानदार पर चाकू से हमला करने वाले आरोपित को एक साल की सजा


राजगढ़, 20 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेया शर्मा की कोर्ट ने पेट्रोल के पैसे मांगने पर दुकानदार से गाली-गलौज कर चाकू से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में उप निदेशक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन शासन की ओर पैरवी कर रहे एडीपीओ राजेंद्र सोनी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि 13 फरवरी 2017 की शाम फरियादी अपनी दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान ग्राम मोरीखो निवासी लखन गुर्जर बाइक से वहां पहुंचा और आधा लीटर पेट्रोल डालने को कहा। पेट्रोल देने के बाद आरोपित ने उसे उधार में लिखने की बात कही। फरियादी ने तत्काल पैसे देने को कहा तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा, विरोध करने पर आरोपित ने जेब से चाकू निकालकर उसके बाएं हाथ की कोहनी पर वार कर दिया। चोट लगने पर पास खड़े मावसिंह और हरिसिंह ने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपित ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत पर मलावर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित लखन गुर्जर को एक साल के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक