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राजगढ़ः मारपीट के मामले में चार आरोपितों को एक-एक साल की सजा

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राजगढ़ः मारपीट के मामले में चार आरोपितों को एक-एक साल की सजा


राजगढ़, 21 अप्रैल(हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए फरियादी के साथ मारपीट कर उसे घायल करने वाले चार आरोपितों को एक-एक साल के कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजेंद्र सोनी द्वारा सहायक संचालक अभियोजन राजगढ़ आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में की गई।जानकारी के अनुसार 14 मई की रात करीब 8 बजे फरियादी पुरानी चैकी से घोघड़ा पुलिया स्थित बबलू सिंह की दुकान पर दूध लेने जा रहा था। दीपक माली के घर के सामने पहुंचते ही गांव के कृष्णमोहन, रामस्वरूप, आशीष और नवीन ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने उसे गालियां देते हुए चुनाव में विरोध करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर आशीष ने उसके पीछे सिर पर डंडा मारा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। इसके बाद कृष्णमोहन और रामस्वरूप ने उसके बाएं हाथ, पीठ और पुट्ठों पर हमला किया, जिससे सूजन और मूंदी चोटें आईं। वहीं आरोपी नवीन ने फर्सी के उल्टे हिस्से से उसके बाएं पैर पर वार किया, जिससे खून निकल आया। घटना के दौरान नंदन सिंह और बनवारी ने बीचबचाव किया और मारपीट को देखा। हमले के बाद आरोपितों ने फरियादी को धमकी दी कि यदि उसने दोबारा विरोध किया तो उसकी जान ले लेंगे। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथन एवं साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों को दोषसिद्ध पाया गया और उन्हें एक-एक वर्ष के साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक