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शादी के चार महीने बाद नवविवाहिता की मौत, पति और ससुर गिरफ्तार

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शादी के चार महीने बाद नवविवाहिता की मौत, पति और ससुर गिरफ्तार


दहेज प्रताड़ना का आरोप; पुलिस जांच में आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज

बलरामपुर, 13 सितंबर (हि.स.)। बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरवा में चार महीने पहले शादी हुई 19 वर्षीय संगीता यादव की तालाब में डूबने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की मर्ग जांच में सामने आए परिजनों और गवाहों के बयानों के आधार पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

बलरामपुर पुलिस से आज रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, घटना 9 सितंबर की बताई गई है। पुलिस के अनुसार संगीता करीब दोपहर 2 बजे घास काटने के लिए पियाह नाला की ओर गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास खोजबीन के बाद गांव के पास स्थित एक छोटी बाउली (तालाब) में झगड़ डालकर तलाश की गई, जहां संगीता का शव झगड़ में फंसा हुआ मिला। इसके बाद परिजनों ने सनावल थाने में सूचना दी।

मामले में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मर्ग पंचनामा कराया गया। मर्ग जांच के दौरान परिजनों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक बयानों में सामने आया कि शादी के करीब एक महीने बाद से ही दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अंगूठी नहीं मिलने की बात को लेकर संगीता को उसके पति और ससुराल पक्ष द्वारा कथित तौर पर परेशान किया जाता था। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसके द्वारा तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की बात जांच में सामने आई।

संगीता के पिता गंगा यादव ने भी पहले आरोप लगाया था कि शादी के बाद से बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। उनका कहना था कि दहेज में फ्रिज और वॉशिंग मशीन नहीं मिलने को लेकर पति नाराज रहता था। उन्होंने रक्षाबंधन के दौरान बेटी से मिलने पर भी उसके साथ मारपीट की बात बताई थी और बेटी की मौत को लेकर पति पर संदेह जताया था।

मर्ग जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर सनावल पुलिस ने अपराध क्रमांक 57/2026 के तहत बीएनएस की धारा 80 और 3(5) में मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान पति दिलीप कुमार यादव, उम्र 26 वर्ष और ससुर सुरेश यादव, उम्र 53 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम सेमरवा को आरोपित बनाया गया।

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराने के बाद 12 सितंबर को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की विवेचना जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय