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अनूपपुर: युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष की जेल की सजा

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अनूपपुर: युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष की जेल की सजा


अनूपपुर, 08 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल का कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपी इस दौरान न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध है।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि 28 वर्षीय रोहित यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी 334, न्यू डबल स्टोरी, जमुना कॉलरी, थाना भालूमाडा ने 20 नवंबर 2024 को पीडिता के घर में घुसकर उसकी इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पीडिता अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की हैं।

पीडिता ने 21 नवंबर 2024 को थाना भालूमाडा में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि कक्षा दसवीं तक पढ़ी लिखी है 20 नवंबर की दोपहर जब वह घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस का रोहित यादव उसके घर आया और बोला तुम्हारे मम्मी पापा कहा है तब वह बोली मम्मी गांव उमरिया गये है पापा ड्यूटी गये है, तभी रोहित अकेला देखकर घर के अंदर आकर मुंह दबा दिया और बेडरूम में ले जाकर उसके साथ उसकी सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया, जब चिल्लाई, तो छोड़कर भाग गया। दूसरे दिन दीदी, मम्मी को फोन करके घटना की बात बताई, तब पूरे परिवार के साथ थाना रिपोर्ट करने आई। जिस पर थाना भालूमाड़ा में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 64, 332 बीएनएस एंव धारा 3(2)(अ) एसटीएससी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस की विवेचना के दौरान पीडिता की सहमति प्राप्त कर उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। एफएसएल सागर से डीएनए रिपोर्ट में रोहित यादव का होना पाया गया। जिससे यह प्रमाणित हुआ कि आरोपित द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय में दोनो पक्षों की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक के रखे गए तर्कों और बहस से सहमत होते हुए एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी रोहित यादव को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, में 10 वर्ष का कारावास, 5,000/ रुपये जुर्माना एवं धारा 332 बी0एन0एस0 में तीन साल का कारावास एवं 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला