विदिशाः होली के शुष्क दिवस पर 315 पाव अवैध शराब जब्त, दो आरोपियों पर प्रकरण दर्ज
विदिशा, 03 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मंगलवार को होली पर्व के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी शरद पाठक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने जिले में विशेष अभियान चलाया। मंगलवार को वृत्त विदिशा ‘अ’ के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर शहर के रामलीला मैदान के सामने शमशान रोड पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान विनोद बघेल (31) पुत्र हुकुम सिंह निवासी राजपूत कॉलोनी विदिशा, के कब्जे से दो थैलों में भरी कुल 300 पाव देशी प्लेन मदिरा (कुल मात्रा 54 बल्क लीटर) बरामद की गई। आरोपी उक्त मदिरा को शुष्क दिवस पर विक्रय करने के उद्देश्य से लाया था। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जब्त की गई मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 21,000 रुपये आंका गया है।
उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी संजय इवने, आबकारी उपनिरीक्षक आर.एस. धाकड़, आबकारी आरक्षक पवन गौर, राहुल राठौर, शिवलाल चिडार, प्रमोद धुर्वे, आशीष कौरव एवं प्रीति परिहार का सराहनीय योगदान रहा। इसी क्रम में एक अन्य कार्रवाई में नरेन्द्र चोकसे पुत्र मीठ्ठूलाल चोकसे, निवासी बरईपुरा विदिशा, को 15 पाव देशी मदिरा मसाला शराब के साथ बरईपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से विक्रय करते हुए पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध यह कार्रवाई निरंतर जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

