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इंदौरः पीडीएस खाद्यान्न के अवैध संग्रहण एवं क्रय-विक्रय पर 3 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

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इंदौरः पीडीएस खाद्यान्न के अवैध संग्रहण एवं क्रय-विक्रय पर 3 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज


इंदौरः पीडीएस खाद्यान्न के अवैध संग्रहण एवं क्रय-विक्रय पर 3 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज


इंदौर, 22 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खाद्यान्न के अवैध संग्रहण, भंडारण एवं क्रय-विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। इसी के अंतर्गत बुधवार को पीडीएस के खाद्यान्न के अवैध संग्रहण, भंडारण एवं क्रय-विक्रय करने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत थाना गांधीनगर में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के दल द्वारा गांधीनगर थाना परिसर में खड़े लोडिंग वाहन क्रमांक एमपी 09 डीडी 9156 की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में सफेद प्लास्टिक के गैर-शासकीय बारदानों में लगभग 80 कट्टे गेहूं एवं चावल अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। प्रारंभिक जांच में फोर्टिफाइड चावल होना पाया गया। साथ ही जांच में वाहन से 60 कट्टों में लगभग 29.30 क्विंटल गेहूं तथा 20 कट्टों में 9.75 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के रूप में पाया गया।

वाहन चालक मोहम्मद अली पुत्र जाकिर हुसैन से पूछताछ में बताया गया कि उक्त खाद्यान्न लक्ष्मणपुरा निवासी रामजीप्रसाद गुप्ता के गोदाम से वाहन में भरवाया गया था। मौके पर उपस्थित रामजीप्रसाद गुप्ता ने स्वीकार किया कि वाहन में रखा गेहूं एवं चावल उन्हीं का है तथा गेहूं 20 रुपये प्रति किलोग्राम एवं फोर्टिफाइड चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लगभग 4 रुपये प्रति किलोग्राम लाभ लेकर विक्रय किया जाता है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान संबंधित खाद्यान्न के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध बिल अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। तीनों आरोपियों रामजीप्रसाद गुप्ता, वाहन चालक मोहम्मद अली एवं वाहन मालिक जाकिर हुसैन के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर