आगरमालवाः मिथ्याछाप मसाला मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित
आगरमालवा, 18 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के न्याय निर्णायक अधिकारी पदेन अपर जिला मजिस्ट्रेट आर पी वर्मा द्वारा बुधवार को मिथ्याछाप खड़ा गरम मसाला विक्रय मामले में एक खाद्य कारोबारी पर एक लाख जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जारी आदेशानुसार, न्यायालय द्वारा ऋषभ ठोमरे संचालक अमरमदा बाजार प्रा.लि. किराना मॉल विरुद्ध खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला आगरमालवा में दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई के अवसर देने के बाद निष्कर्षत कारोबारी ऋषभ ठोमरे अमरमदा बाजार प्रा.लि. कोटा रोड आगरमालवा निवासी ईडन पार्क कॉलोनी आगरमालवा को बिना खरीदी बिल के मिथ्याछाप खड़ा गरम मसाला के प्रदर्शन, संग्रहण, विक्रय का दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना राशि से दंडित किया है।
गौरतलब है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एल. कुम्भकार द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला से प्राथमिक जांच में फेल पाए जाने पर खड़ा गरम मसाला, मिक्स दाल तथा घी के सैंपल जांच हेतु 22 सितम्बर 2022 को एकत्रित कर जांच के लिए भेजे थे जिनमें से मिक्स दाल तथा घी केसैंपल मानक तथा खड़ा गरममसाला नमूना मिथ्याछाप पाए। जाने पर नियमानुसार विधिवत अभिहित अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त को उक्त जुर्माना राशि 15 दिवस में जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से वसूली/कुर्की की कार्यवाही भू-राजस्व संहिता तथा अधिनियम की धारा 96 अनुसार बकाया राशि के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा

