दमोह: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में दो यूट्यूबरों पर एफआईआर
दमोह, 20 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म मामले से जुड़ी नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के आरोप में दो यूट्यूबरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपित यूट्यूबर पुष्पेंद्र सिंह लोधी घूसस और पुष्पेंद्र सिंह लोधी चंडी चौपरा ने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चित दुष्कर्म प्रकरण से संबंधित लाइव प्रसारण किया था। आरोप है कि लाइव के दौरान पीड़िता और उसके परिजनों से बातचीत प्रसारित की गई और ऐसी जानकारियां साझा कर दी गईं, जिन्हें कानून के तहत गोपनीय रखा जाना आवश्यक है।
जांच में पुलिस को प्रारंभिक तौर पर पता चला कि प्रसारित वीडियो में नाबालिग पीड़िता की पहचान से जुड़ी जानकारी, निवास क्षेत्र और अन्य निजी विवरण सामने आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया।
पुलिस ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर दोनों आरोपितोंं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72(1), 3(5), पॉक्सो एक्ट की धारा 23(4) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यौन अपराधों, विशेषकर नाबालिग पीड़ितों से जुड़े मामलों में पीड़ित की पहचान उजागर करना अपराध है। पीड़ित का नाम, पता, फोटो या ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे उसकी पहचान सामने आए।
पुलिस ने सोशल मीडिया संचालकों, यूट्यूबरों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की है कि संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय कानून और निर्धारित मानकों का पालन करें। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव

