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वित्तीय अनियमितता पर दमोह के सहायक यंत्री मनोज गुप्ता निलंबित

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वित्तीय अनियमितता पर दमोह के सहायक यंत्री मनोज गुप्ता निलंबित


दमोह, 25 अप्रैल 25 अप्रैल (हि.स.)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते मध्‍य प्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दमोह के तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं वर्तमान सहायक यंत्री मनोज कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल को वल्लभ भवन भोपाल से जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री अवसंरचना मद 6084 के अंतर्गत कराए गए ग्रेवल प्रोफाइल सुधार कार्यों में विभागीय परीक्षण के दौरान वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं पाई गईं। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत कार्रवाई करते हुए मनोज गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र जबलपुर निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। विभागीय स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अवसंरचना मद के तहत स्वीकृत ग्रेवल प्रोफाइल सुधार कार्यों की जांच पिछले कुछ समय से चल रही थी। तकनीकी दस्तावेज, भुगतान अभिलेख और कार्यों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई।

मनोज गुप्ता के निलंबन के बाद विभाग में हलचल है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि संबंधित अन्य कार्यों और फाइलों की भी समीक्षा की जा सकती है। इस कार्रवाई को विभाग द्वारा अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव