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निजी तस्वीरें-वीडियो लीक होने पर घबराएं नहीं, पुलिस से करें शिकायत

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निजी तस्वीरें-वीडियो लीक होने पर घबराएं नहीं, पुलिस से करें शिकायत


लखनऊ, 28 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को भी पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या फिर वीडियो लीक होती है तो घबराएं नहीं। फौरन इस मामले में पुलिस से शिकायत करें। किसी की भी वीडियो या फोटो बगैर उसकी मर्जी के खींचना फिर उसे सोशल मीडिया में सार्वजनिक करना कानून अपराध है।

एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बुधवार को बताया कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या वीडियो उसकी सहमति के बिना साझा करना, वायरल करना, मॉर्फ्ड तस्वीरों के माध्यम से बदनाम करना अथवा निजी सामग्री के जरिए ब्लैकमेल करने से सम्बन्धित शिकायतें सामने आ रहीं है। ऐसे मामलों में कई पीड़ित सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिक्रिया एवं बदनामी के डर से शिकायत करने में संकोच करते हैं। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत ऑपरेशन डिजिटल कवच के अंतर्गत लखनऊ पुलिस नागरिकों को जागरुक किया जा रहा है कि यदि किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो लीक हो जाएँ, तो घबराएँ नहीं और न ही स्वयं को दोषी मानें। पीड़ित के पास पुलिस में शिकायत करने, संबंधित प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का अनुरोध करने तथा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की मांग करने के विकल्प उपलब्ध हैं।

एडीसीपी ने कहा कि ऑपरेशन डिजिटल कवच के अंतर्गत लखनऊ पुलिस की सभी नागरिकों से अपील है कि यदि किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो बिना सहमति के सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं या उनके माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता है, तो डरें नहीं, चुप न रहें। यह आपकी गलती नहीं है और आपके पास कानूनी सहायता के विकल्प उपलब्ध हैं। तत्काल खतरे की स्थिति में 112 पर संपर्क करें, साइबर अपराध की शिकायत www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें और पात्र मामलों में StopNCII.org की सहायता लें। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक