शराब दुकान के सुपरवाइजर और सेल्समैन समेत सात गिरफ्तार, 160 पाव शराब और आर्टिका कार जब्त
रायपुर, 14 सितंबर (हि. स.)। रायपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरंग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज सोमवार सफेद रंग की आर्टिका कार से 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद कर सात आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में सरकारी शराब दुकान का सुपरवाइजर, सेल्समेन और मल्टी वर्कर के साथ एक सरकारी शिक्षक भी शामिल है।
पुलिस के अनुसार, थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान 14 सितंबर की रात को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुल्लू स्थित शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब लेकर एक आर्टिका कार ग्राम रानीसागर की ओर अवैध बिक्री के लिए जा रही है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम रानीसागर स्थित हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध आर्टिका कार को रोका। कार में चालक सहित छह लोग सवार थे। तलाशी के दौरान वाहन से 160 पाव देशी मसाला शराब, कुल 28.800 बल्क लीटर, जिसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई है, बरामद की गई।
पूछताछ में आरोपितों ने शराब को अवैध बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया। पुलिस ने शराब के परिवहन में इस्तेमाल आर्टिका कार, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये है, को भी जब्त कर लिया। शराब और वाहन समेत कुल जब्ती की कीमत करीब 8 लाख 16 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
गिरफ्तार आरोपितों में उबारन दास पुरेना (34) निवासी गुल्लू, शराब दुकान का सुपरवाइजर, सुरेश बांधे (36) निवासी परसवानी, शराब दुकान का मल्टी वर्कर, तिरीत राम बांधे (45) निवासी परसवानी, ग्राम अमोदी में शिक्षक, भरत रात्रे (38) निवासी परसवानी, वाहन चालक , दिलीप कुमार कुर्रे (50) निवासी अमोदी , भागवत बारले (38) निवासी अमोदी एवं राजेश काटले (31) निवासी कोडापार, गुल्लू शराब दुकान का सेल्समेन शामिल है।
थाना प्रभारी नरेश साहू के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सरकारी शराब दुकान के कुछ कर्मचारी ही अवैध रूप से शराब की तस्करी और बिक्री में संलिप्त थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर

