ग्रामीण की टांगी से हत्या, आरोपित को उम्रकैद
सूरजपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। जमीन विवाद की पुरानी रंजिश में ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर ने आरोपित धर्मजीत को आज गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को सुनाया।
मामला 21 अक्टूबर 2024 का है। ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में जमीन विवाद को लेकर धर्मजीत का लरंग साय के साथ विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर धर्मजीत ने टांगी से लरंग साय की पीठ, गर्दन और कान के पास हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से लरंग साय की मौत हो गई थी।
घटना के बाद रमकोला थाने में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया था।
मामले की जांच के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद किस्पोट्टा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य चिकित्सकीय साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को हत्या का दोषी पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने धर्मजीत पिता स्वर्गीय बलजीत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रमकोला, थाना रमकोला को धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

