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खातेगांव में थाना प्रभारी की मौत के बाद कार्रवाई, टिमरनी की तीन कंपोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस निलंबित

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खातेगांव में थाना प्रभारी की मौत के बाद कार्रवाई, टिमरनी की तीन कंपोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस निलंबित


हरदा, 02 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में थाना प्रभारी की वाहन से कुचलकर हुई मौत के मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर दीपक सक्सेना ने टिमरनी वृत्त में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल तथा आबकारी आरक्षक अरुण कुमरे और कृष्णपाल सिंह डोडियार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वहीं, हरदा कलेक्टर कुमार सत्यम ने लाइसेंसी पाटेन्द्र जायसवाल को आवंटित तीन कंपोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इनमें सोडलपुर रोड टिमरनी, रहटगांव और हरदा रोड टिमरनी स्थित दुकानें शामिल हैं। कलेक्टर ने लाइसेंसी को सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

हरदा जिला आबकारी अधिकारी सुनील भोजने ने बताया कि एक नवंबर की रात करीब एक बजे खातेगांव थाना प्रभारी को मिली सूचना के आधार पर इंदौर-बैतूल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र की सोडलपुर रोड स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान के लाइसेंसी की दुकान से अवैध रूप से परिवहन की जा रही विदेशी मदिरा से भरे वाहन क्रमांक एमपी 43 एच 4786 को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान वाहन चालक थाना प्रभारी को कुचलते हुए वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे में थाना प्रभारी की मृत्यु हो गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थ अमले के साथ संबंधित मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली त्रुटियों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में जब्त किए जाने वाले मदिरा परिवहन का संबंध सोडलपुर रोड टिमरनी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान से होना प्रतीत हुआ है। इसी के मद्देनजर संबंधित तीनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / Pramod Somani