एनडीपीएस मामले में दोषी को अदालत ने सुनाया 18 माह का कारावास
शिमला, 14 जून (हि.स.)। मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 18 माह के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में शिमला जिले के ठियोग थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
पुलिस थाना ठियोग में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 और 29 के अंतर्गत सुरेश कुमार पुत्र नारायण दास, निवासी ग्राम पटागण, डाकघर पनोगी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपों से संबंधित तथ्यों को संकलित किया। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय में हुई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष पुलिस जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और अन्य दस्तावेज पेश किए। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी सुरेश कुमार को 18 माह के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला शिमला पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में प्रभावी जांच और सफल अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार और इससे जुड़े अपराधों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

