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118 ग्राम चरस के साथ पकड़े तस्कर को एक साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

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118 ग्राम चरस के साथ पकड़े तस्कर को एक साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना


शिमला, 25 सितंबर (हि.स.)। 118 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए 61 वर्षीय व्यक्ति को किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की विशेष अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामला पुलिस थाना झाकड़ी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र सिंह पुत्र पदम दास निवासी तहसील रामपुर बुशहर जिला शिमला के कब्जे से 118 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इस मामले में उसके खिलाफ मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश-द्वितीय, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद राजेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ अदालत में मामलों की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा