37.92 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में तस्कर को डेढ़ साल की सजा
शिमला, 28 जुलाई (हि.स.)। शिमला जिले के रोहड़ू में 37.92 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
दोषी की पहचान 25 वर्षीय अभय गुरंग पुत्र मनीष गुरंग के रूप में हुई है। वह शिमला जिला के रोहडू उपमण्डल के समाला का रहने वाला है।
पुलिस के अनुसार यह मामला 28 जनवरी 2023 को रोहड़ू थाना में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 37.92 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
इस मामले की जांच उस समय रोहड़ू थाना के प्रभारी रहे उप निरीक्षक देवी सिंह ने की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

