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शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन की हेराफेरी, तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन की हेराफेरी, तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज


कटनी, 9 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और हेराफेरी का मामला सामने आया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन की शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, देवरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न में गड़बड़ी की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं। इसके बाद आपूर्ति विभाग ने मामले की जांच की। जांच के दौरान खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता और हेराफेरी सामने आने पर विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन की शिकायत पर ढीमरखेड़ा पुलिस ने जयंती बाई बर्मन (पति इंद्रकुमार बर्मन, निवासी देवरी बिछिया), धर्मेंद्र पटेल (पिता रमेश पटेल, निवासी पौड़ी कला) और अभिलाष रंजन बर्मन (पिता नारायण बर्मन, निवासी देवरी बिछिया) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(5) और 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। ढीमरखेड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा राशन वितरण में हुई कथित हेराफेरी, संबंधित दस्तावेजों और आरोपितों की भूमिका की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश चतुर्वेदी