बैजनाथ के दो कुख्यात नशा तस्कर तीन-तीन माह के लिए जेल भेजे
धर्मशाला, 06 मई (हि.स.)। जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के बीच बैजनाथ क्षेत्र के दो कुख्यात नशा तस्करों को तीन-तीन माह के लिए जेल भेजा गया है। इन दोनों के खिलाफ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट), 1988 के अंतर्गत निवारक हिरासत की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
पहला आरोपी अश्वनी राणा पुत्र रणवीर सिंह, निवासी ग्राम पिहर, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा शामिल है। इसके विरुद्ध मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित तीन मामले पंजीकृत हैं। इनमें एक मामला पुलिस थाना बंजार (जिला कुल्लू), एक पुलिस थाना बिलासपुर तथा एक मामला पुलिस थाना समराला (पंजाब) में दर्ज है। इन मामलों में आरोपी के कब्जे से हेरोइन/चिट्टा एवं चरस जैसे नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई थी। बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी द्वारा अवैध तस्करी की गतिविधियां जारी रखी जा रही थीं।
वहीं दूसरे आरोपी रामदास उर्फ रामू पुत्र श्याम लाल, निवासी वार्ड नं. 10, बैजनाथ, जिला कांगड़ा के विरुद्ध भी मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित तीन मामले पंजीकृत हैं। इनमें दो मामले पुलिस थाना पालमपुर तथा एक मामला पुलिस थाना शाहपुर में दर्ज है। इन मामलों में आरोपी के कब्जे से हेरोइन/चिट्टा जैसे नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत के बावजूद आरोपी द्वारा नशा तस्करी की गतिविधियां जारी रखी जा रही थीं।
पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आपूर्ति एवं वितरण में सक्रिय रूप से संलिप्त थे, जिससे विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य एवं समाज की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इनकी गतिविधियों को रोकना जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक पाया गया।
इसी के चलते जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा बीते 6 अप्रैल 2026 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 के अंतर्गत निवारक हिरासत के प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किए गए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला कारागार कांगड़ा (धर्मशाला) में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए। जिसके आधार पर पुलिस थाना बैजनाथ द्वारा उक्त आदेशों की अनुपालना करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर निवारक हिरासत हेतु जेल भेज दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

