नूरपुर में नशा तस्कर की 48.30 लाख की संपत्ति जब्त, मकान किया सील
धर्मशाला, 04 नवंबर (हि.स.)। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नशा तस्कर की 48.30 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने बुधवार को आरोपी के दो मंजिला मकान को सील किया गया है जिसका कब्जा अब सरकार के पास रहेगा। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर लगातार प्रभावी प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में नूरपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत इस मामले में हिमाचल प्रदेश में पहली बार नशा तस्करी से अर्जित जब्त संपत्ति का वास्तविक एवं खाली कब्ज़ा सरकार के पक्ष में प्राप्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 48.30 लाख मूल्य की संपत्ति से संबंधित दो मंजिला आवासीय भवन का कब्ज़ा प्राप्त कर उसे सील किया गया है। यह कार्रवाई आरोपी शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह, निवासी वार्ड नंबर 9, डमटाल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के विरुद्ध अमल में लाई गई है।
जब्त की गई संपत्ति में दो मंजिला आवासीय भवन, गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा स्थित आरोपी का मकान शामिल है जिसका निर्धारित मूल्य 45,90,557 है। इसके अलावा नकद धनराशि में 2,40,440 रूपये शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की अनुपालना करते हुए बुधवार को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उक्त मकान का निरीक्षण किया गया तथा आदेश में वर्णित संपत्ति का मौके पर मौजूद भवन से मिलान किया गया। मकान के भूतल, प्रथम तल एवं बेसमेंट का निरीक्षण कर उसकी वर्तमान स्थिति एवं अन्य संबंधित विवरण मौका रिपोर्ट में दर्ज किए गए। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उक्त मकान का खाली कब्जा लिखित कब्जा सुपुर्दगी पत्र के माध्यम से सरकार के पक्ष में प्राप्त किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

