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नूरपुर पुलिस ने ज्वाली में नशा तस्कर की 74.12 लाख की संपत्तियां की फ्रीज

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नूरपुर पुलिस ने ज्वाली में नशा तस्कर की 74.12 लाख की संपत्तियां की फ्रीज


धर्मशाला, 17 अक्टूबर (हि.स.)। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में संलिप्त ज्वाली के एक नशा तस्कर की 74 लाख 12 हजार, 854 रुपये मूल्य की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीजिंग की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली द्वारा की गई है।

एएसपी नूरपुर ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने तथा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

एएसपी ने बताया कि बीते 6 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना ज्वाली में वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों से संबंधित मामला एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत पुलिस द्वारा आरोपी से संबंधित संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई। इस दौरान संपत्तियों के अर्जन तथा उनके वित्तीय स्रोतों की जांच-पड़ताल की गई और एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

वित्तीय जांच के आधार पर पुलिस थाना जवाली द्वारा 18 सितंबर 2026 को फ्रीजिंग की प्रक्रिया को पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजा गया। इस पर कार्रवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक द्वारा जारी फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी का आवासीय भवन-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित एक ट्रैक्टर शामिल है। आरोपी का ज्वाली थाना के तहत गांव लभ, डाकघर मकड़ाहन, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा स्थित दो मंजिला भवन, जिसमें सात दुकानें हैं को फ्रीज किया गया है। उक्त संपत्ति का निर्धारित मूल्य 68 लाख 99 हजार, 462 रुपये है। आरोपी अंकित चौधरी पुत्र रमेश चंद उर्फ महेशी के नाम पर पंजीकृत उक्त दोनों संपत्तियों का कुल निर्धारित/खरीद मूल्य 74,12,854 है।

उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संबंधित संपत्तियों को आदेश में निर्धारित शर्तों एवं कानूनी प्रावधानों के अधीन रखा गया है। आदेश के अनुसार आवश्यक अनुमति के बिना इन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता तथा इनके संबंध में आदेश के विपरीत कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता।

नूरपुर पुलिस अब तक 30.70 करोड़ की संपत्तियों को कर चुकी है जब्त

एएसपी ने बताया कि इसी अभियान के अंतर्गत अब तक पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशा तस्करों की 30,70,05,711 (30 करोड़ सतर लाख पांच हजार सात सौ गयारह रुपये) मूल्य की संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत जब्त किया जा चुका है। यह कार्रवाई नशा तस्करों के विरुद्ध नूरपुर पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता एवं प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया