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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, बैजनाथ थाना में मामला दर्ज

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धर्मशाला, 03 मई (हि.स.)। जिला कांगड़ा के पुलिस थाना बैजनाथ में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और धमकी देने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार यह मामला जालंधर (पंजाब) से दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर यहां स्थानांतरित किया गया है। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता, जो मूल रूप से जिला कांगड़ा की निवासी है, वर्तमान में जालंधर में पीजी में रहकर एक संस्थान में केबिन क्रू (एयर होस्टेस) का प्रशिक्षण ले रही है। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि अप्रैल 2026 के दौरान उसके दूर के रिश्तेदार विजय कुमार, निवासी बैजनाथ ने अपने घर के पास झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा 1 मई 2026 की सुबह आरोपी उसके जालंधर स्थित पीजी के बाहर आया और फोन पर दोबारा धमकी देते हुए उसके साथ फिर से दुष्कर्म करने, उसे प्रताड़ित करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की बात कही।

घटना से भयभीत होकर पीड़िता ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 पर कॉल कर सहायता मांगी। इसके बाद जालंधर पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर-06 में उसका बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला कांगड़ा जिला पुलिस को भेजा गया।

थाना बैजनाथ पुलिस ने जीरो एफआईआर के आधार पर आरोपी विजय कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआई अजय कुमार को सौंपी गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया