जबलपुर : एस.आर. मॉल सहित तीन परिसरों में की गई तालाबंदी एवं सीलिंग की कार्रवाई
जबलपुर, 26 जून (हि.स.)। देश के विभिन्न शहरों में घटित गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा शहर में संचालित सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों, मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं ज्वलनशील सामग्री के भंडारण से जुड़े परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार जाँच की जा रही है। जन-सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह अभियान निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है।
पूर्व में नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा एवं जन-सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कुल 12 तालाबंदी, सीलिंग कार्यवाहियाँ की जा चुकी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को अग्निशमन विभाग, भवन विभाग, अतिक्रमण शाखा एवं बाजार विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विजय नगर एवं चेरीताल क्षेत्र में स्थित तीन परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, सुरक्षित आवागमन एवं निकासी व्यवस्था, भवन निर्माण स्वीकृति, लिफ्ट संबंधी अभिलेख, विद्युत सुरक्षा तथा ज्वलनशील सामग्रियों के भंडारण की स्थिति का परीक्षण किया गया।
विजय नगर क्षेत्रांतर्गत शिवकुमार रघुवंशी द्वारा संचालित एस.आर. मॉल के निरीक्षण में भवन की अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ निष्क्रिय पाई गईं। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण स्वीकृति एवं लिफ्ट संबंधी आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। मॉल जैसे सार्वजनिक उपयोग वाले परिसर में बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति को देखते हुए उक्त स्थिति को गंभीर माना गया और मॉल परिसर को पूर्णतः सील किया गया। इस कार्रवाई में एस.आर. सिनेमा, फूड कोर्ट एवं रिलायंस स्मार्ट स्टोर सहित मॉल परिसर की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।
इसी प्रकार सरस्वती कॉलोनी, चेरीताल क्षेत्र में संचालित बजाज एंटरप्राइजेज एवं पारस एजेंसी का भी निरीक्षण किया गया। इन दोनों परिसरों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित नहीं पाई गईं। भवन निर्माण स्वीकृति एवं लिफ्ट संबंधी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि भवनों में अत्यधिक मात्रा में ज्वलनशील सामग्रियों का अनियमित भंडारण किया गया था तथा विद्युत कनेक्शन भी असुरक्षित अवस्था में पाए गए। रिहायशी क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधि एवं भंडारण व्यवस्था को जन-सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण मानते हुए दोनों परिसरों में तालाबंदी एवं सीलिंग की कार्रवाई की गई।
नगर निगम द्वारा संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, लिफ्ट सुरक्षा, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक अनुपालनों को पूर्ण कर संबंधित विभागों से सत्यापन प्राप्त करें। आवश्यक अनुपालन एवं विभागीय सत्यापन के उपरांत ही आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

